पीएफ अकाउंट से पैसा निकालना है? जानिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

How to withdraw money from PF : आम तौर पर पीएफ से पूरी ईपीएफ राशि तभी निकाली जा सकती है, जब सदस्य दो महीने या उससे अधिक समय से बेरोजगार हो। इसके अलावा आप रिटायर होने के बाद अपने पीएफ खाते से पूरी राशि निकाल सकता है।


 बहुत से EPFO मेंबर अपने पीएफ अकाउंट से पैसा निकालना तो चाहते हैं, लेकिन सही प्रोसेस पता नहीं होने से कामयाब नहीं हो पाते। पीएफ एक रिटायरमेंट फंड होता है। रिटायरमेंट के बाद के खर्चों की पूर्ती के लिए कर्मचारी का पीएफ फंड तैयार होता है। इसलिए इसमें से पैसे नहीं निकालने चाहिए। कोई बड़ी मजबूरी हो, तब ही पीएफ का पैसा निकालने के बारे में सोचना चाहिए। आइए जानते हैं कि आप कब-कब अपना पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं और इसका क्या प्रोसेस है।

ईपीएफ खाताधारक अपनी पात्रता के आधार पर अपने अकाउंट से आंशिक या पूरी राशि निकाल सकते हैं। आम तौर पर पूरी ईपीएफ राशि तभी निकाली जा सकती है, जब सदस्य दो महीने या उससे अधिक समय से बेरोजगार हो। इसके अलावा आप रिटायर होने के बाद अपने पीएफ खाते से पूरी राशि निकाल सकता है। आइए जानते हैं कि किन स्थितियों में आप अपने पीएफ खाते से आशिक निकासी कर सकते हैं :

  • स्वयं की या बच्चे की शादी
  • चिकित्सा संबंधी आवश्यकताएं
  • मकान खरीदने के लिए
  • होम लोन का भुगतान करने के लिए
  • मकान का रिनोवेशन कराने के लिए

इनमें से अधिकांश आंशिक निकासी के लिए, ईपीएफओ मेंबर को न्यूनतम पांच या सात वर्षों के लिए ईपीएफ मेंबर होना चाहिए।

पीएफ का पैसा निकालने का प्रोसेस

इस तरह ईपीएफ अकाउंट का बैलेंस निकालने के लिए क्लेम सबमिट हो जाएगा।

इसके लिए आपके पास यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN), मेंबर का बैंक खाता नंबर, आईडी प्रूफ और एक कैंसिल चेक होना चाहिए।

अब आपको यूएएन पोर्टल पर जाकर अपना यूएएन नंबर और पासवर्ड दर्ज करना होगा।

अब आपको आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर एक OTP मिलेगा। इस ओटीपी और कैप्चा को दर्ज करें।

अब आपका प्रोफाइल पेज खुल जाएगा। वेब पेज के ऊपरी दाएं भाग में आपको “ऑनलाइन सेवाएं” ऑप्शन मिलेगा। अब स्क्रॉल डाउन ऑप्शंस में से ‘क्लेम’ पर क्लिक करें।

अब आपको EPFO से जुड़ा बैंक अकाउंट नंबर दर्ज करके मेंबर डिटेल्स वेरीफाई करनी होगी।

फिर आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ अंडरटेकिंग प्राप्त होगा जिसमें कहा जाएगा कि क्लेम की गई राशि को EPFO द्वारा इस बैंक खाते में जमा कर दिया जाएगा। अब आपको नियम और शर्तों के लिए ‘हां’ पर क्लिक करना होगा।

अब आप ऑनलाइन क्लेम के लिए आगे बढ़ सकते हैं। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, एक सेक्शन खुलकर आएगी, जिसमें आपको और डिटेल दर्ज करनी होगी।

यहां आपको अपना पता बताना होगा और स्कैन किया हुआ चेक और फॉर्म 15G जैसे कुछ दस्तावेज भी अपलोड करने होंगे।

Source : https://www.indiatv.in/paisa/personal-finance/how-to-withdraw-pf-amount-online-know-process-2024-09-11-1074561

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