Amazon India: कर्मचारी यूनियन नैससेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एम्पलॉयज सीनेट (NITES) ने मंत्रालय से इसकी शिकायत की थी, जिसके बाद श्रम मंत्रालय ने अमेजन इंडिया को नोटिस जारी किया है। अमेजन में पार्ट टाइम और फुल टाइम काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 16 लाख के आसपास है। ये ई-कॉमर्स की दिग्गज कंपनी अमेजन के लिए भारत में बड़ा झटका है।
नई दिल्ली: भारतीय श्रम मंत्रालय ने सख्ती दिखाते हुए ई-कॉमर्स की दिग्गज कंपनी अमेजन इंडिया को नोटिस (Indian Labour Ministry Issue Notice to Amazon) भेजा है। वहीं कंपनी के एक बड़े अधिकारी को मंत्रालय ने तलब भी किया है। मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक, केंद्रीय श्रम मंत्रालय (Labor Ministry) ने Amazon India की ओर से कथित तौर पर जबरन नौकरी से निकालने के मामले में अमेजन इंडिया को बेंगलुरु में डिप्टी चीफ लेबर कमिश्नर (Deputy Chief Labor Commissioner) के सामने पेश होने के लिए बोला गया है। ये ई-कॉमर्स की दिग्गज कंपनी अमेजन के लिए भारत में बड़ा झटका है। अमेजन की ओर से वैश्विक स्तर पर छंटनी शुरू करने से पहले ही सरकार ने सख्ती दिखाते हुए कंपनी को नोटिस भेजा है।
मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक, अमेजन इंडिया पर श्रम कानून ( Labour Avt) के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए बीते दिनों कर्मचारी यूनियन नैससेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एम्पलॉयज सीनेट (NITES) ने मंत्रालय से इसकी शिकायत की थी, जिसके बाद श्रम मंत्रालय ने अमेजन इंडिया को नोटिस जारी किया है। कर्मचारी यूनियन नैससेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एम्पलॉयज सीनेट (NITES) ने भारत में Amazon द्वारा शुरू की गई छंटनी की निंदा की थी। शिकायत में कहा गया था कि अमेजन के कर्मचारी जिन्होंने कम से कम एक वर्ष की निरंतर सेवा की है, उन्हें तब तक नहीं हटाया जा सकता जब तक कि उन्हें तीन महीने पहले नोटिस नहीं दिया जाता है।
16 लाख से ज्यादा कर्मचारी कर रहे हैं काम
मीडिया रिपोर्ट की मानें तो अमेजन में पार्ट टाइम और फुल टाइम काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 16 लाख के आसपास है। ये आंकड़ा पूरी दुनिया का है। रिपोर्टस के मुताबिक, अमेजन ने इस हफ्ते कॉरपोरेट और आईटी डिपार्टमेंट में काम करने वाले कई कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की संभावना है।
Source: https://navbharattimes.indiatimes.com/business/business-news/amazon-india-because-of-this-the-government-became-strict-on-amazon-india-labor-ministry-sent-notice-full-detail/articleshow/95735026.cms