Reserve Bank of India: नियमों का पालन नहीं करने पर आरबीआई की तरफ से बैंकों और एनबीएफसी के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाते रहते हैं. पिछले दिनों कई बैंकों पर पेनाल्टी लगाई थी. इसी क्रम में रिजर्व बैंक ने अब एक एनबीएफसी का लाइसेंस रद्द कर दिया है.
X10 Financial Services: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की तरफ से डिजिटल लोन ऑपरेशंस (Digital Loan Operations) में गड़बड़ी के कारण एनबीएफसी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है. आरबीआई (RBI) ने एक्स10 फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (X10 Financial Services Ltd) का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है. मुंबई की यह कंपनी कई सर्विस प्रोवाइडर (मोबाइल ऐप) के जरिये लोन दे रही थी. इससे पहले भी आरबीआई बैंकों और एनबीएफसी पर पेनाल्टी लगाने के अलावा लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई करता रहा है.
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इन सर्विस प्रोवाइडर में वेकैश टेक्नोलॉजी (Wecash Technology), एक्सएनपी टेक्नोलॉजी (XNP Technology), यारलुंग टेक्नोलॉजी (Yarlung Technology), जिनरुई इंटरनेशनल (Xinrui International), ऑमलेट टेक्नोलॉजी (Omelette Technology), मैड-एलिफेंट नेटवर्क टेक्नोलॉजी (Mad-Elephant Network Technology) और ह्यूडेटेक टेक्नोलॉजी (Huidatech Technology) शामिल हैं.
तय दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया
रिजर्व बैंक ने कहा कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को (CoR) रद्द कर दिया गया है क्योंकि कंपनी ने अपने डिजिटल लोन ऑपरेशंस में फाइनेंशिय सर्विस की आउटसोर्सिंग में आचार संहिता पर दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया है. कंपनी ने अपने मुख्य कामों जैसे क्रेडिट मूल्यांकन (credit appraisal), ब्याज दर तय करने (fixing of rate of interest) के साथ-साथ ‘अपने ग्राहक को जानें’ (Know Your Customer verification) सत्यापन को सेवा प्रदाता (SP) को ‘आउटसोर्स’ किया.
साथ ही सर्विस प्रोवाइडर की जांच करने में विफल रही. एक्स10 फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड को पहले अभिषेक सिक्योरिटीज लिमिटेड के नाम से जाना जाता था. कंपनी को जून 2015 में पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किया गया था. केंद्रीय बैंक ने रजिस्ट्रेशन रद्द करने के बाद कहा कि कंपनी एनबीएफसी (NBFC) का बिजनेस नहीं कर सकती.
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